दीवालिया (Insolvent) क्या होता है और इसके नियम

आज कल हमें बहुत सारे जगहों पर ये सुनने में मिल जाता है की कोई आदमी insolvent हो गया है तो कोई आदमी अमीर से सीधा फ़क़ीर बन गया है आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है इसलिए आज हम लोग इस Article दीवालिया क्या होता है और इसके नियम (What is Insolvent in Hindi) के बारे में जानेगे ।

दीवालिया से संबंधित विधि, प्रेसीडेन्सी टाउन्स इनसॉल्वेंसी अधिनियम-1909 (Presidency Towns Insolvency Act 1909) जो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में लागू हैं अथवा प्रोविंशियल इन्सॉल्वेंसी अधिनियम 1920 (Provincial Insolvency Act 1920) जो शेष स्थानों पर लागू है, में दी गई है। 

  • जब एक व्यक्ति अपनी सभी देनदारियों को नहीं दे पाता तब उसे दीवालिया (Insolvent) कहा जाता है। उससे धनराशि लेने वाला व्यक्ति या वह व्यक्ति स्वयं, किसी न्यायालय को आवेदन देकर, दीवालिया घोषित किया जा सकता है। (When a person is not able to discharge his liabilities in full or fails to pay his debts, he is known as an insolvent – dues should not be less than Rs.500 for this purpose). 
  • दीवालिया होने से, दीवालिया हुए व्यक्ति के द्वारा पिछले 6 माह में किए गए लेन-देन (transactions) रद्द माने जाते हैं और उसकी संपत्ति एक अधिकृत Assigned या सरकारी ग्रहिता (Official assignee under Presidency Towns Insolvency Act or Official receiver under Provincial Insolvency Act) के पास प्रबंधन के लिए निहित हो जाती है। 
  • किसी दिवालिया व्यक्ति का खाता नहीं खोला जा सकता है । 
  • अगर कोई खाताधारक दिवालिया हो जाए तो उसके द्वारा खाता चलाने पर रोक लगा दी जाती है। वह खाता सरकारी Assigned या Government liability चलाता है। उस खाते की शेष रकम Government liability के अनुसार उपयोग होती है। 
  • एक दीवालिया व्यक्ति भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा-201 के अंतर्गत अभिकर्ता (agent) बन सकता है और उसके पक्ष में नामांकन किया जा सकता है। 
  • अवयस्क, कंपनियां व पागल व्यक्ति, दिवालिया नहीं होते।

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Conclusion

दोस्तों मुझे आशा है कि आपको हमारा आर्टिकल दीवालिया क्या होता है और इसके नियम (What is Insolvent in Hindi) के बारे में जानकारी मिल गई होगी |

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