आज हम लोग प्रतिज्ञा पत्र (Promissory note) के बारे में जानेगे | जिसमें हम लोग जानेगे की प्रतिज्ञा पत्र (Promissory note) क्या है? यह एक ऐसा topic है जो की banking में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है |
प्रतिज्ञा पत्र (Promissory note) क्या है?
Negotiable Instrument Act 1881 की धारा-4 के अनुसार एक Promissory note (जिसमें बैंक नोट या करेंसी नोट शामिल नहीं है – currency note or bank note not included in promissory note):
- Promissory note लिखित रूप में होगा।
- Promissory note में शर्तरहित प्रतिज्ञा (undertaking) होगी।
- इसे बनाने वाला हस्ताक्षर करेगा।
- वचन (promise) एक निश्चित धनराशि (money) देने के लिए ही होगा।
- यह धनराशि किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति (to or to the order of a person) को दी जाएगी। (e.g. “I owe you” cannot be a promissory note).
- अन्य बातें जैसे नाम, स्थान तिथि, इत्यादि Promissory note में होती तो हैं, लेकिन वैधानिक तौर पर आवश्यक नहीं।
- इनके ऊपर भारतीय Stamp अधिनियम के अनुसार, स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना, जो सारे भारत के लिए एक जैसा है, आवश्यक है। (Stamp duty on demand promissory note is 5p for amount up to Rs.250, 10 p for amount up to Rs.1000 and 15p for amount. above Rs.1000. On usance note, it is advalorem i.e. according to value and time).
- प्रतिज्ञा पत्र दो तरह के होते हैं- मांग प्रतिज्ञा पत्र (demand promissory note) जो मांगने पर देय होते हैं और मीयादी प्रतिज्ञा पत्र (usance promissory note), जिनका भुगतान करने के लिए समय सीमा तय की जाती है।
- प्रतिज्ञा पत्र किस्तों में भी हो सकते हैं और यह प्रावधान भी किया जा सकता है कि किसी एक भी किश्त का भुगतान न करने की स्थिति में सारी भुगतान राशि देय हो जाएगी।
- प्रतिज्ञा पत्र में दो पार्टियां होती हैं-बनाने वाला (Maker) और धनराशि लेने वाला (Payee)
Promissory note is an instrument (a) in writing, (b) containing an unconditional undertaking (or promise), (c) signed by the maker, (d) to pay a certain sum of money, (e) to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument.
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करंसी नोट (currency note) एवं वचन पत्र (promissory note) क्या करंसी नोट वचन पत्र है? करंसी नोट के अधिकतम गुण (features) वचन पत्र की तरह है। परन्तु करंसी नोट वचन पत्र की परिभाषा में नहीं आता। करंसी नोट भारतीय करंसी अधिनियम धारा 21 के अनुसार नियन्त्रित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 31 भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्र सरकार को छोड़कर, बाकी सभी व्यक्तियों पर विनिमय बिल या वचन पत्र वाहक को देय न बनाने का प्रतिबन्ध लगाती है। विनिमय बिल या वचन पत्र आदेशक को देय (payable to order) ही लिखे जा सकते हैं। Currency notes being money, though fulfill a no. of conditions of PNs, are not promissory notes and have been excluded from the definition of u/s Section 4 of NI Act and are governed by Indian Currency Act (Sec 21). |
आज आपने क्या सीखा
दोस्तों मुझे आशा है कि आपको हमारा आर्टिकल प्रतिज्ञा पत्र (Promissory note) क्या है? के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है|
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