बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है? Banking Ombudsman in Hindi

बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है? यह आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कि Banking Ombudsman Scheme क्या है? नाम सुनकर ही कुछ अजीब सा लगता है । परंतु Banking में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसका उपयोग Bank के ग्राहक अपनी शिकायतों को लेकर इसके पास जाते हैं और उनकी शिकायतों का निवारण यह बैंकिंग लोकपाल करता है ।

अगर बैंकिंग लोकपाल नहीं होगा तो Bank में शिकायतों का अंबार लग जाएगा इसलिए Reserve Bank of India ने इसे सुलझाने के लिए इसका गठन किया ताकि जितने भी ग्राहक बैंक के किसी नियम का शिकायत या फिर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं । तो चलिए आज हम लोग विस्तार से जानते हैं कि बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है? 

बैंकिंग लोकपाल योजना कब आया?

Banks के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए Reserve bank of India ने 14 जून, 1995 से देशभर में Banking Ombudsman Scheme लागू कर दी है। इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए 15 ग्राहक प्रहरी (Ombudsman) नियुक्त किए जा चुके हैं। इनकी नियुक्ति दिल्ली, भोपाल, बंगलौर, चण्डीगढ़, हैदराबाद, मुंबई, पटना, जयपुर, कानपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद तथा त्रिवेन्द्रम में की गई है।

लोकपाल क्या है?

बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (Banking Ombudsman Scheme) में भारतीय बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुलझाने के लिए शुरू की गई एक योजना थी। इसके अंतर्गत एक बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की जाती है जो कि अर्ध न्यायिक पदाधिकारी (Quasi Judicial Authority) होता है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति Reserve Bank of India के द्वारा की जाती है।

एक लोकपाल एक अधिकारी होता है, जिसे आमतौर पर सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो व्यवसायों, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों या अन्य सार्वजनिक संस्थानों के खिलाफ शिकायतों (आमतौर पर निजी नागरिकों द्वारा दर्ज) की जांच करता है, और उठाए गए संघर्षों या चिंताओं को हल करने का प्रयास करता है, या तो मध्यस्थता या सिफारिशें करके।

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बैंकिंग लोकपाल योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

  • बैंकिंग लोकपाल में ग्राहक के द्वारा शिकायत किए गए तारीख से 30 दिन के अंदर उसके शिकायतों को दूर किया जाता है । परंतु अगर आप उसके Decision से खुश नहीं है तो आप उसके ऊपर के Authority के पास जा सकते हैं ।
  • Reserve Bank of India की अधिसूचना के अनुसार सभी Scheduled primary co-operative bank तथा Commercial Bank Customer प्रहरियों के दायरे में आते हैं, किन्तु Regional Rural Bank इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं।
  • कोई भी Customer जिसकी सेवा सम्बन्धी शिकायतों का निपटारा संतोषजनक तरीके से सम्बन्धित Bank Branch तथा उसके शीर्ष प्रबंधन द्वारा 2 माह के भीतर नहीं किया जाता, Banking Ombudsman, के पास Banking ombudsman act के तहत एक वर्ष के भीतर शिकायत कर सकता है।

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ये शिकायतें निम्नलिखित क्षेत्रों में की जा सकती हैं-

  1. Cheques, Drafts, Bills आदि के भुगतान में अनावश्यक रूप से विलम्ब, करना 
  2. छोटे नोटों को बिना किसी उचित कारण बताए स्वीकार न करना
  3. Bank Draft निर्गत न करना 
  4. Bank द्वारा परिचालित किसी भी Account के परिचालन से सम्बन्धी शिकायतें, विशेष रूप से Interest Rates से सम्बन्धित 
  5. भारत में कार्यरत किसी भी Bank से सम्बन्धित निर्यातकों तथा निवासी भारतीयों की शिकायतें

उपर्युक्त शिकायतों के सम्बन्ध में लोकपाल, पहले प्रयास में शिकायतकर्ता तथा सम्बन्धित बैंक के मध्य समझौता कराने का प्रयास करता है, किन्तु इससे समाधान प्राप्त न होने पर वह शिकायतकर्ता को हुई हानि की राशि का (जो अधिकतम 10 लाख रुपये तक हो सकती है) ‘Award‘ घोषित कर सकता है। Bank द्वारा Award का भुगतान न करने पर लोकपाल उसकी शिकायत Reserve Bank of India को कर सकता है।

Reserve Bank of India ने Banking Ombudsman Scheme का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी Banking व्यवहार अब शामिल किए हैं। Credit Card से संबंधित शिकायतों, वायदा की गई सुविधाएँ देने में विलम्ब, Banks के Sales Agents द्वारा किए गए वायदे पूरे नहीं करने तथा Customers पर पूर्व सूचना के बिना सेवा प्रभार लगाने आदि को भी अब इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है। Bank Services में विलम्ब, Banks द्वारा छोटे मूल्य वर्ग के Note और Coins स्वीकार नहीं करने अथवा इन पर Commision मांगने की शिकायतें भी बैंकिंग लोकपाल से की जा सकती हैं।

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Frequently Asked Questions

प्रश्न: भारत में कितने बैंकिंग लोकपाल हैं?

उत्तर: 20 बैंकिंग लोकपालों को उनके कार्यालयों के साथ नियुक्त किया गया है, जो ज्यादातर राज्य की राजधानियों में स्थित हैं।

प्रश्न: भारत में कितने NBFC लोकपाल हैं?

उत्तर: 4 NBFC लोकपाल को चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली और मुंबई स्थित अपने कार्यालयों के साथ नियुक्त किया गया है।

प्रश्न: भारत में बैंकिंग लोकपाल के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं?

उत्तर: भारत में बैंकिंग लोकपाल के 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

प्रश्न: बैंकिंग लोकपाल से हम कैसे संपर्क कर सकते है?

उत्तर: यदि आपने एजेंसी को अपनी शिकायत को हल करने का उचित मौका दिया है, तो आप हमें अपनी शिकायत पर चर्चा करने के लिए 1800 451 524 पर कॉल कर सकते हैं, या मूल्यांकन के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए हमारे Online Complaint Form पर जा सकते हैं।

प्रश्न: बैंकिंग लोकपाल का कार्यकाल क्या है?

उत्तर: बैंक लोकपाल का कार्यकाल एक बार में 3 वर्ष का होता है।

Conclusion

दोस्तों मुझे आशा है कि आपको हमारा आर्टिकल बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है? के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी ।

यदि आपको यह लेख बैंकिंग लोकपाल क्या है? अच्छा लगा हो इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप अपनी प्रसन्नता और उत्सुकता को दर्शाने के लिए कृपया इस पोस्ट को Social Networks जैसे कि Facebook, Google+, Twitter इत्यादि पर Share कीजिए ।

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